मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को गुरुवार को झटका देते हुए उनकी ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ दो प्रारंभिक जांच को रद्द करने के लिए अदालत की मंजूरी मांगी गई थी।
याचिका को खारिज करते हुए न्यायाधीश न्यायमूर्ति संभाजी शिंदे और न्यायमूर्ति निजामुदीन जमादार की युगलपीठ ने याचिका को असमर्थनीय बताया और सिंह को एक उपयुक्त मंच से संपर्क करने की सलाह दी।
अदालत में पूर्व पुलिस आयुक्त सिंह की ओर से दायर एक याचिका पर आज सुनवाई कर रही है जिसमें जांच को चुनौती देते हुए दावा किया गया है कि यह और कुछ नहीं बल्कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ उनके शिकायत पत्र का एक जवाबी हमला है।