चंडीगढ़। हरियाणा में कोरोना वायरस से जुड़ी पाबंदियों में संसोधन करते हुए राज्य सरकार ने एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। अब राज्य में लागू दिशा-निर्देश 28 तक जारी रहेंगे। सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात आठ बजे तक खुली रहेंगी। वहीं मॉल्स सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगे। राज्य सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी दी गई। नई दिशा-निर्देशों के तहत राज्य में सभी दुकानों को सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सुबह दस से रात आठ बजे से सभी मॉल खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट और बार (होटल और मॉल में चल रहे सभी) को सुबह दस से रात दस बजे तक खुलने की अनुमति होगी। हालांकि ये कुल सीटिंग क्षमता के पचास फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए और कोरोना गाइडलाइन सहित सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। होटल, रेस्टोरेंट और फास्ट फूट शॉप रात दस बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे।
नई गाइडलाइन में सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि किसी भी धार्मिक स्थल पर एक समय में पचास से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। धार्मिक स्थलों को प्रतिदिन सैनिटाइज करना होगा। पूरी क्षमता के साथ कॉर्पोरेट ऑफिस खुल सकेंगे। सभी के लिए सोशल डिस्टेसिंग और कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। नई गाइडलाइन में विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में लोगों के शामिल होने की संख्या को बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों का पालन करना होगा। बारात लाने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। पचास फीसदी क्षमता के साथ सुबह छह से सुबह आठ बजे तक जिम खुल सकेंगे। इस दौरान कोरोना नियमों, सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा।