आयकर विभाग वित्त वर्ष 2011 के लिए रिटर्न दाखिल करने के दौरान करदाताओं द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त राशि विलंब शुल्क वापस करेगा। विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि धारा 234ए लेट फीस यू/एस 234एफ की गलत गणना के कारण त्रुटि को दूर करने के लिए 1 अगस्त 2021 को आयकर रिटर्न फाइलिंग सॉफ्टवेयर में सुधार किया गया है।
बयान के अनुसार, करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे आईटीआर प्रीपेरेशन सॉफ्टवेयर के नवीनतम संस्करण का उपयोग करें या ऑनलाइन फाइल करें। यदि, किसी भी तरह से, किसी ने पहले ही इस तरह के गलत ब्याज या विलंब शुल्क के साथ आईटीआर जमा कर दिया है, तो सीपीसी-आईटीआर पर प्रोसेसिंग करते समय इसकी सही गणना की जाएगी भुगतान की गई अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, नॉर्मल कोर्स में वापस कर दी जाएगी।