नई दिल्ली। कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा है कि फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहनों से संबंधित जिन दस्तावेजो कि वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है उन्हें सितम्बर तक मान्य किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर वाहन दस्तावेजों वैधता तिथि सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए मंगलवार को बताया कि सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को इस आशय का परामर्श जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले मंत्रालय ने इसी तरह का परामर्श जारी कर कहा था जिन वाहनों के फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस,पंजीकरण या अन्य संबंधित दस्तावेजो की अवधि लॉक डाउन के करण नही बढ़ स्की है उन्हें 31 मई तक वैध माना गया था और अब यह अवधि 30 सितम्बर तक बढ़ दी गयी है।