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कोरोना मृत मुआवजे में जवाब के लिए केंद्र ने SC से मांगा समय, कोर्ट ने 10 दिए दिन

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 11 2021 8:37PM | Updated Date: Jun 11 2021 8:37PM
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना से हुई मौत पर 4 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की नीति पर जवाब दाखिल करने के लिए SC से 10 दिन का समय मांग लिया है। कोर्ट मामले पर 21 जून को फिर सुनवाई करेगा। शुक्रवार को जस्टिस अशोक भूषण व MR शाह की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस याचिका को विरोध में नहीं ले रही है। मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार चल रहा है। जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दे दिया जाए।

पीठ के न्यायाधीश ने कहा कि कुछ राज्यों ने इसे लागू भी किया है। उन्होंने खबरों में पढ़ा है कि बिहार ने 4 लाख रुपये मुआवजे का एलान किया है। लेकिन ज्यादातर राज्यों ने अपनी नीति तय नहीं की है। इस पर मेहता ने कहा कि केंद्रीय स्तर पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।
SC  ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र की ओर से 2 सप्ताह का समय मांगे जाने पर कहा कि उन्होंने पहले Notice जारी किया था। इतना समय क्यों चाहिए। मेहता ने कहा कि अन्य चीजों में व्यस्तता के कारण समय लग गया। लेकिन पीठ ने कहा कि दो सप्ताह नहीं 10 दिन में जवाब दाखिल करिये। कोर्ट ने मामले को 21 जून को फिर सुनवाई पर लगाने का निर्देश देते हुए सरकार से कहा कि वह दाखिल किये जाने वाले हलफनामे की प्रति दो दिन पहले शनिवार को ही याचिकाकर्ताओ को दे देगी । इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मृत्यु प्रमाणपत्र में मौत का कारण न दिए जाने के कारण भी दिक्कत आती है।
 
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