नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र चयन समिति के गठन की मांग को लेकर एक याचिका सोमवार को शीर्ष अदालत में दायर की गयी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रैटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से यह याचिका जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुकूल नहीं है। ये नियुक्तियां पूरी तरह से कार्यपालिका द्वारा की जाती हैं।
याचिका में कहा गया है कि आयोग के सदस्यों की नियुक्तियां अपनी इच्छा के अनुरूप किये जाने से आयोग कार्यपालिका की ही एक शाखा बन जाती है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि लोकतंत्र संविधान के मौलिक ढांचे का एक आयाम है और निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित कराने तथा देश में लोकतंत्र को और अधिक स्वस्थ बनाने के लिए आयोग को राजनीतिक और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाना चाहिए।