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ऑनलाइन समाचार पोर्टलों पर अब सरकार की नजर

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Nov 11 2020 6:16PM | Updated Date: Nov 11 2020 6:16PM
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नई दिल्ली। सरकार ने ऑनलाइन समाचार पोर्टलों और ऑनलाइन विषय वस्तु प्रदाताओं की दिनों दिन बढती संख्या के मद्देनजर इनके नियमन के लिए इन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस आदेश से संबंधित अधिसूचना बुधवार को जारी की। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद समाचार पोर्टलों के साथ-साथ मनोरंजन वेबसाइट और नेटफिल्क्स तथा  अमेजन प्राइम से जैसे प्लेटफार्म सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आ गये हैं।
 
इसके लिए सरकार ने (कामकाज आवंटन) नियम 1961 में संशोधन किया है। ये बदलाव तुरंत प्रभाव से अमल में आ  गये हैं। ऑनलाइन समाचार पोर्टल और अन्य आडियो विजुअल कंटेंट प्रोवाइडर अब तक किसी तरह के नियमों से नहीं बंधे थे। सरकार के इस कदम से अब इनके नियमन के दायरे में आने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इन पर सरकार की नजर रहेगी। सरकार कई मौकों पर कह चुकी थी कि आनलाइन माध्यमों का नियमन टेलीविजन चैनलों से ज्यादा जरूरी है। 
 
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