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अब लुंगी पहनकर चलाई गाड़ी तो कटेगा चालान - जान लें नए नियम

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 11 2019 11:58AM | Updated Date: Sep 11 2019 11:58AM
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मुंबई। देश में इन दिनों नए ट्रैफिक नियमों से काफी हंगामा मचा हुआ है। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर आप बरमूडा, शॉर्ट्स या फिर लूंगी पहनकर कोई वाहन चला रहे हैं तो आपको चार गुना जुर्माना भरना पड़ सकता है। लखनऊ के एसपी ट्रफिक पुलिस ने नया फरमान जारी किया है। इसके तहत बड़े और हैवी व्हीकल अगर ट्रैफिक एक्ट के नियमों के मुताबिक कपड़े नहीं पहनेंगे तो नई दर से जुर्माना वसूला जाएगा। एसपी ट्रैफिक ने कहा कि सभी मोटर गाड़ी चलाने वालों के लिए खास तौर से ड्रेस कोड होगा। इस ड्रेस कोड में पैंट, शर्ट, जूते शामिल है। मोटर ड्राइविंग के समय किसी भी प्रकार का लूंगी या कोई और ड्रेस पहनने पर अब 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
 
नए नियमों के तहत बस या ट्रक ड्राइवरों को वाहन चलाते समय फुल पैंट और शर्ट पहननी होगी और इसके साथ ही जूते पहनने भी अनिवार्य है। यह नियम स्कूल वाहनों के ड्राइवरों पर भी लागू किए जाएंगे और उन्हें विशेष रूप से वर्दी पहनना आवश्यक होगा। लखनऊ के एसपी (ट्रैफिक) ने बताया कि ड्रेस कोड मोटर ह्वीकल एक्ट का एक प्रमुख अंग है जिसका पालन करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पहले इसमें 500 रुपये का फाइन था लेकिन अब एक्ट में परिवर्तन के बाद ड्रेस कोड के उल्लंघन पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
 
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