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सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी पर जीएसटी लगाये जाने को वैध ठहराया

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 4 2020 12:11AM | Updated Date: Dec 4 2020 12:11AM
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने लॉटरी और गैंबलिंग पर वस्तु एवं सेवा कर लागू किये जाने को वैध करार दिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने गुरुवार को यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। 

न्यायलय ने कहा, ‘‘केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके तहत लॉटरी और गैम्बलिंग को जीएसटी के दायरे में लाये जाने की अधिसूचना वैध है।’’ न्यायालय का यह आदेश लॉटरी डीलर स्किल लोट्टो सॉल्यूशन्स की उस  याचिका पर आया है, जिसमें कहा गया था कि लॉटरी को वस्तु की परिभाषा के तहत नहीं रखा जा सकता।

जीएसटी परिषद की पिछले साल दिसंबर में हुई बैठक में लॉटरी पर एक मार्च, 2020 से 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया था। इस मुद्दे पर जीएसटी परिषद में काफी माथापच्ची हुई थी। जीएसटी परिषद की बैठक में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी मुद्दे पर बहुमत से निर्णय लेने के लिए मतदान का सहारा लेना पड़ा था।

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