भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवनिया ने क्षेत्र की जनता की सुरक्षा और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हनुमानगंज थाना अंतर्गत इब्राहिमगंज क्षेत्र में 12 जुलाई से 19 जुलाई तक लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर द्वारा जारी इस आदेश में केवल इब्राहिमगंज क्षेत्र पर लॉकडाउन लागू है, पूरे भोपाल में सप्ताह में केवल एक दिन रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। शेष दिन पूर्व में जारी किये गए आदेशनुसार दुकाने खोली जा सकेंगी। लॉकडाउन के आदेश केवल हनुमानगंज थाना अंतर्गत इब्राहिमगंज क्षेत्र की सीमा में 12 जुलाई प्रात: 5 बजे से 19 जुलाई रविवार को रात्रि 10 बजे तक लागू रहेगा।
आदेश के मुताबिक इसमें किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल आपातकाल को छोड़कर, दुकानें और संस्थान बन्द रहेंगे। बेरिकेंिटग कर क्षेत्र की सीमाओं को बन्द रखा जाएगा। इस सम्बन्ध में कलेक्टर ने निर्देश जारी कर इब्रहिमगंज क्षेत्र की सीमाएं सम्बन्धित एसडीएम और नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्धारित की जाएंगी। मेडिकल आपातकाल और शव यात्रा को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई नगर निगम द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इब्राहिमगंज क्षेत्र में लगातर बढ़ते कोविड संक्रमण और मास्क नहीं लगाने, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने, बिना कार्य के सार्वजनिक जगहों पर घूमने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे क्षेत्र की जनता को संक्रमण से बचाने के लिए इस क्षेत्र में लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है।