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अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ीं, ED ने दाखिल कर दी कोर्ट में नई याचिका, 2 जून को करना है सरेंडर

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 20 2024 5:22PM | Updated Date: May 20 2024 5:22PM
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नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यहां की एक अदालत में अर्जी दाखिल कर उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की है। दरअसल, सोमवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, लेकिन सुप्री म कोर्ट की तरफ से मिली अंतरिम जमानत पर होने की वजह से जांच एजेंसी ने अदालत में ये याचिका दाखिल की। ईडी ने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते कि ये आरोप लगाया जाए कि हमने समय पर दिल्ली सीएम की हिरासत के के लिए अर्जी पेश नहीं दी। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत क्यों मांगी है? अभी वे अंतरिम जमानत पर हैं। जांच एजेंसी ने इसके जवाब में कहा कि यह तब के लिए है जब वे आत्मसमर्पण करेंगे यानी कि 2 जून को।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि उन्हें कहां आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है? कोर्ट में या जेल में? क्योंकि 2 तारीख को रविवार है। ईडी ने कहा, “भले ही आत्मसमर्पण जेल में हो, लेकिन उस दिन से उनकी न्यायिक हिरासत वहीं तय होनी चाहिए। इस अर्जी को कोर्ट चाहे तो लंबित रखे।”

इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वे इस अर्जी को लंबित रखेंगे और ड्यूटी मजिस्ट्रेट इस पर निर्णय लेंगे। जज ने कहा, “मैं इसे इस निर्देश के साथ रिकॉर्ड पर रखती हूं कि इसे 2 तारीख को ड्यूटी पर मौजूद जज द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।” ईडी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, इसलिए हमें यह मानकर चलना होगा कि वो आत्मसमर्पण कर देंगे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को धन शोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। मामले में, शीर्ष अदालत ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के वास्ते 10 मई से एक जून तक अंतरिम जमानत दी है। धन शोधन का यह मामला, 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और उसके क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार तथा धन शोधन से संबद्ध है। हालांकि, यह नीति अब रद्द की जा चुकी है।

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