तिरुवनंतपुरम। केरल हाईकोर्ट ने आज सोमवार को एक नाबालिग लड़की कोगर्भपात की परमिशन दें दी है। बता दें कि लड़की के भाई ने उसे गर्भवती कर दिया था। नाबालिग लड़की के पिता ने गर्भपात कराने की परमिशन मांगी थी। उन्होंने अपने याचिका में कहा था कि अदालत ने गर्भपात कराने की परमिशन नहीं दी तो नाबालिग को गंभीर मानसिक चोट पहुंचेगी। न्यायमूर्ति जियाद रहमान की एकल पीठ ने मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया है।
अदालत ने इस मामले में कहा कि मेडिकल रिपोर्ट से ये स्पष्ट है कि बच्चा गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट है। कोर्ट ने ये भी कहाअगर अबॉर्शन नहीं करावती है तो बच्चे के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट लगने की संभावना है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई बिंदुओं पर गौर किया है। और कहा कि बच्चा का जन्म भाई-बहन से होगा। जो आगे चलकर विभिन्न सामाजिक और चिकित्सीय जटिलताएं उत्पन्न करेगा।
इसलिए ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने अबॉर्शन की जो अनुमति मांगी है वो सही है। आदेश को पारित करने के बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि एक जीवित बच्चे को जन्म देने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है, जैसा कि मेडिकल बोर्ड ने स्पष्ट किया है। हालांकि मेडिकल बोर्ड ने समय से पहले बच्चे की देखभाल के बारे में चिंता भी जाहिर की है। क्योंकि लड़की पहले ही गर्भावस्था के 32 सप्ताह पार कर चुकी थी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले महीने इंदौर से भी ऐसा मामला सामने आया था। यहां एक सगे भाई ने अपनी नाबालिग बहन का रेप कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने पहले अपने संगे को किडनैप किया फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।