नई दिल्ली। उन्नाव रेप मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर के ख़िलाफ़ दिल्ली की एक सत्र अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि उन्नाव रेप मामले में अब कुलदीप सेंगर और अन्य के खिलाफ दिल्ली की सत्र अदालत में मुकदमा शुरू होगा। अदालत ने सेंगर पर बलात्कार [376 (1)] और आपराधिक साज़िश [(120 B)] समेत आईपीसी की कई धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही पॉक्सो एक्ट के सेक्शन तीन और चार के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक अगस्त को इस संबंध में सभी मामले उत्तर प्रदेश से दिल्ली की सीबीआई अदालत को ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि इस मामले के लिए तय किए गए एक जज दिल्ली में रोज़ाना सुनवाई शुरू करेंगे और इसे 45 दिनों के भीतर पूरी करेंगे उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली पीड़िता बीती 28 जुलाई को रायबरेली में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गईं थीं। इस हादसे में उनके दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी और उनके वकील भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।