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नेपाल की संसद भंग करने संबंधी राष्ट्रपति का फैसला खारिज

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 12 2021 4:11PM | Updated Date: Jul 12 2021 4:11PM
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काठमांडू। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर संसद को भंग करने संबंधी राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का निर्णय सोमवार को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने संसद भंग करने के निर्णय के खिलाफ दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया।
 
पीठ ने कहा कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग करना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मुख्य विपक्षर नेता नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के दावे को वैध ठहराते हुए दो दिनों के भीतर उन्हें (देउबा) प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है। पीठ ने संसद को बहाल करने तथा सात दिनों के भीतर सत्र शुरू करने के भी आदेश दिये हैं। 
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