इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के मुख्य आरोपी अहमद उमर सईद शेख को दो से तीन दिन में कराची केंद्रीय कारागार की मौत की कोठरी से सरकारी रेस्ट हाउस में स्थानांतरित करने तथा समुचित सुरक्षा मुहैया कराने का मंगलवार को आदेश दिया।
स्थानीय समाचारपत्र ‘डॉन’ ने बताया कि अदालत ने शेख की ओर से उसकी हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह भी निर्देश दिया कि उसे सुबह आठ से शाम पांच बजे तक अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी जाये। शेख को मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं से दूर रखा गया है। अदालत ने सरकार को उसके परिवार को आवास और परिवहन खर्च देने का भी निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को एक के मुकाबले दो के बहुमत से डेनियल पर्ल की 2002 में हुई हत्या के लिए शेख को बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था और आदेश दिया था कि अगर वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे रिहा कर दिया जाये। उसे पहले मृत्युदंड दिया गया था।
गौरतलब है कि 38 वर्षीय पर्ल का 2002 में अपहरण कर सिर कलम कर दिया गया था , जब वह ब्रिटिश नागरिक रिचर्ड रीड और अल-कायदा के बीच कथित संपर्कों की छानबीन के लिए पाकिस्तान गये थे। उस दौरान वह द वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो चीफ के रूप में काम कर रहे थे।