लाहौर। पाकिस्तान नेशनल असेंबली की कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने एक विधेयक को मंजूरी दे दी है जो कुलभूषण जाधव की सजा की समीक्षा करेगा। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। पिछले महीने पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने संघीय सरकार को निर्देश दिया था कि वह भारत को जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिये वकील नियुक्त करने का एक और मौका दे।
साथ ही सुनवाई एक महीने के लिये स्थगित कर दी थी। जाधव तक राजनयिक पहुंच देने से मना किये जाने पर भारत ने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे का रुख किया था और एक सैन्य अदालत द्वारा उन्हें जासूसी एवं आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में सुनाई गई मौत की सजा को चुनौती दी थी। हेग स्थित आईसीजे ने जुलाई 2019 में यह फैसला दिया कि पाकिस्तान को जाधव (50) की दोषसिद्धि एवं सजा की अवश्य ही प्रभावी समीक्षा करनी चाहिए और पुनर्विचार करना चाहिए। साथ ही, बगैर देर किये जाधव को भारत द्वारा राजनयिक पहुंच मुहैया कराने देने को भी कहा था।