इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने जमात-उद-दावा के तीन नेताओं को आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत के जज एजाज अहमद बट्टर ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए जमात-उद-दावा के नेता हाफिज अब्दुल सलाम, प्रोफेसर मलिक जफर इकबाल और हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
अदालत ने सलाम और इकबाल को 16 वर्ष छह महीने जबकि मक्की को एक वर्ष छह महीने कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने सलाम और इकबाल पर एक लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मक्की पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने इन नेताओं पर कार्रवाई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के प्रतिबंधों से बचने के लिए की है। गौरतलब है कि फरवरी में आतंकवाद निरोधी अदालत ने ही मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने का दोषी करार देते हुए 11 वर्ष की सजा सुनाई थी।