कीव। यूक्रेन की संसद ने अभियोजक जनरल रुस्लान रायबोशाका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उनका इस्तीफा मांगा। कुल 263 सांसदों ने इस फैसले का समर्थन किया जबकि 226 सांसदों की मंजूरी की जरुरत थी। यूक्रेन के कानून के हिसाब से अभियोजक जनरल को राष्ट्रपति या संसद द्वारा हटाया जा सकता है। संसद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया जिसके बाद उनका इस्तीफा मांगा गया। अभियोजक जनरल के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 150 सांसदों की मंजूरी जरुरी होती है।