दिल्ली के कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर सोमवार को रोहिणी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि ये मामला गंभीर है और वे इस केस में धारा 302 (हत्या) लगाने की प्रक्रिया में हैं। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने घटना के समय रोहिणी जिले में पीसीआर वैन और पिकेट में ड्यूटी पर तैनात 11 कर्मियों को निलंबित कर दिया था। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को हादसे के समय तीन पीसीआर वैन और दो पिकेट पर रात में तैनात सभी कर्मियों को निलंबित करने का निर्देश दिया था।
विशेष आयुक्त शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली एक जांच समिति की ओर से प्रस्तुत एक रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई थी। गृह मंत्रालय ने विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, दिल्ली पुलिस को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 लागू करने के लिए कहा था। पुलिस ने 2 जनवरी को इस मामले में दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बाद में आशुतोष भारद्वाज को पकड़ा था। जबकि आरोपी अंकुश ने सरेंडर किया था जिसे बाद में जमानत पर रिहा किया था। बाकी छह आरोपियों को 9 जनवरी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।