नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में फांसी की सजा प्राप्त अभियुक्त की ओर से दायर विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह में अपनी आपत्ति दर्ज करने को कहा है।
मामले की सुनवाई मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान एवं न्यायमूर्ति एनएस धनिक की युगलपीठ में हुई। मामले के अनुसार देहरादून के त्यूणी में 02 फरवरी, 2016 को नेपाली मूल की नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया था। तब हत्यारा फरार हो गया था।