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चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से अस्पतालों ने मरीजों से की अवैध वसूली, अब लौटाने होंगे 10 लाख

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 23 2021 4:41PM | Updated Date: Jul 23 2021 4:45PM
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जोधपुर। गहलोत सरकार की महत्वपूर्ण 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' का लाभ मरीजों को नहीं देने वाले शहर के पांच निजी अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मरीजों से वसूले गए 10 लाख रुपए निजी अस्पतालों को लौटाने होंगे। ये आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना काल में निजी अस्पतालों द्वारा इस योजना का लाभ नहीं देने के मामलों की फेहरिस्त काफी लंबी है। स्वास्थ्य विभाग उनकी जांच में जुटा है।
 
कोरोना की दूसरी लहर में सैकड़ों मरीजों ने शहर के निजी अस्पतालों में इलाज कराया लेकिन उनके संचालकों ने सरकारी योजना का लाभ नहीं देकर मरीजों से पैसे वसूल कर लिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निजी अस्पतालों द्वारा लाभ नहीं देने पर शहर के 150 मरीजों ने संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि इन शिकायतों में से 70 को खारिज कर दिया गया क्योंकि उनका इलाज पैकेज में शामिल नहीं था। बाकी शिकायतों पर चिकित्सा विभाग सुनवाई कर रहा है। 5 शिकायत पर फैसला हो गया है। फिलहाल 65 और मामलों की सुनवाई होनी है। 
 
मरीजों को 10 लाख रुपए लौटने के आदेश
संपर्क पोर्टल पर शिकायतों की सुनवाई के दौरान शहर के पांच अस्पतालों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नहीं देने का दोषी माना गया है। इन पांच निजी अस्पतालों पर सीएमएचओ की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन पांचों अस्पतालों को मरीजों को 10 लाख रुपए लौटाने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मांडा ने बताया कि सरकार की चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई है। शिकायतों की सुनवाई के बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य महकमा कार्रवाई कर रहा है। जल्द ही अन्य शिकायतों का भी निस्तारण कर दिया जाएगा।
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से अस्पतालों ने मरीजों से की अवैध वसूली, अब लौटाने होंगे 10 लाख
जोधपुर। गहलोत सरकार की महत्वपूर्ण 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' का लाभ मरीजों को नहीं देने वाले शहर के पांच निजी अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मरीजों से वसूले गए 10 लाख रुपए निजी अस्पतालों को लौटाने होंगे। ये आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना काल में निजी अस्पतालों द्वारा इस योजना का लाभ नहीं देने के मामलों की फेहरिस्त काफी लंबी है। स्वास्थ्य विभाग उनकी जांच में जुटा है।
 
कोरोना की दूसरी लहर में सैकड़ों मरीजों ने शहर के निजी अस्पतालों में इलाज कराया लेकिन उनके संचालकों ने सरकारी योजना का लाभ नहीं देकर मरीजों से पैसे वसूल कर लिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निजी अस्पतालों द्वारा लाभ नहीं देने पर शहर के 150 मरीजों ने संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि इन शिकायतों में से 70 को खारिज कर दिया गया क्योंकि उनका इलाज पैकेज में शामिल नहीं था। बाकी शिकायतों पर चिकित्सा विभाग सुनवाई कर रहा है। 5 शिकायत पर फैसला हो गया है। फिलहाल 65 और मामलों की सुनवाई होनी है। 
 
मरीजों को 10 लाख रुपए लौटने के आदेश
संपर्क पोर्टल पर शिकायतों की सुनवाई के दौरान शहर के पांच अस्पतालों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नहीं देने का दोषी माना गया है। इन पांच निजी अस्पतालों पर सीएमएचओ की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन पांचों अस्पतालों को मरीजों को 10 लाख रुपए लौटाने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मांडा ने बताया कि सरकार की चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई है। शिकायतों की सुनवाई के बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य महकमा कार्रवाई कर रहा है। जल्द ही अन्य शिकायतों का भी निस्तारण कर दिया जाएगा।
 
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