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ऊंट की गर्दन काटने वालों के खिलाफ 4 अधिनियमों में मामला दर्ज हो

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 10 2021 7:50PM | Updated Date: Jun 10 2021 7:50PM
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भीलवाड़ा। राजस्थान में पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने ऊंट की गर्दन काटने को घोर निंदनीय कृत्य बताते हुए अपराधियों के खिलाफ पशु बलि अधिनियम, राज्य पशु संरक्षण अधिनियम, अंधविश्वास अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। जाजू ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक उदयपुर को उक्त मामले को गंभीरता से लेने की मांग करने के साथ ही मुख्यमंत्री से ऊंट की गर्दन काटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
 
उन्होंने कहा कि राज्य पशु ऊंट की संख्या घटते घटते मात्र 25 प्रतिशत रह गई है। जाजू ने ऊंट की गर्दन काटने के क्रूर कृत्य से पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पीपल फॉर एनिमल की राष्ट्रीय अध्यक्ष मेनका गांधी को भी कार्रवाई के लिए अवगत कराया है। जीव जंतु कल्याण बोर्ड भारत सरकार के स्टेट कोऑर्डिनेटर अधिवक्ता महेंद्र सिंह कच्छावा ने ऊंट की गर्दन काटने के मामले को गंभीरता से लेते हुए जीव जंतु कल्याण बोर्ड नई दिल्ली को भी कार्रवाई हेतु दूरभाष पर चर्चा की। 
 
 
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