नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून के महादेवी कन्या पाठशाला (एमकेपी) कॉलेज मामले में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आनंद बर्द्धन को गुरुवार को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने देहरादून निवासी सोनिया बेनीवाल की अवमानना याचिका पर आज सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया। मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से दिये गये 45 लाख रुपये के अनुदान में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि उच्च न्यायालय ने 18 जून, 2020 को आदेश जारी कर उच्च शिक्षा विभाग को एमकेपी मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये थे लेकिन आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लायी गयी।
यहां यह भी बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से 2020 में एक जनहित याचिका दायर कर एमकेपी कॉलेज में गड़बड़ी के मामले को उजागर किया गया था। दायर याचिका में कहा गया कि यूजीसी की ओर से कालेज के बुनियादी सुधार के लिये 2012-13 में 45 लाख रुपये का अनुदान दिया गया था लेकिन कॉलेज की ओर से इस धनराशि का दुरुपयोग किया गया।
इस धनराशि से महंगे उपकरण खरीदे गये। खरीददारी में तय प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ओर से भी इस पर प्रश्न चिन्ह लगाये गये।
इसके बाद 2016-17 में अभियोग पंजीकृत किया गया लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। यूजीसी की ओर से कॉलेज को मिलने वाले अनुदान पर रोक लगा दी गयी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजेय नेगी ने बताया कि इस मामले में छह सप्ताह बाद सुनवाई होगी।