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मप्र में कोरोना से मृत सरकारी कर्मी के स्वजन को पांच लाख रुपये और अनुकंपा नियुक्ति

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 18 2021 5:51PM | Updated Date: May 18 2021 5:51PM
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मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने कोविड से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने के लिए 'मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना' शुरू की है। इसके तहत राज्य में कार्यरत शासकीय सेवकों की कोविड-19 से आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में पांच लाख रूपये अनुग्रह राशि दी जाएगी।

मिश्रा ने भोपाल में संवाददाताओं को बताया कि इसी तरह 'मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना' भी शुरू की गई है। इसमें दिवंगत कर्मचारी के परिवार के एक पात्र सदस्य को उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।

कर्मचारियों के दम पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रहीं

उन्होंने कहा, 'महामारी के दौरान हमारे कर्मचारी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जब हम लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं, तब ये कर्मचारी भाई-बहन दिन-रात जान हथेली पर रखकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। इन्हीं के प्रयासों से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं।

मिश्रा ने कहा कि ऐसे में कई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जब ऐसे भाई-बहनों की कोविड-19 से मौत हो गई, ऐसे में उनके परिवारों की देखभाल और उनकी चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए दो योजनाएं 'मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना' तथा 'मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना' शुरू की है।

मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना में समस्त नियमित स्थाईकर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर, आउटसोर्स के रूप में कार्यरत शासकीय सेवकों के लिए लागू की गई है। योजना के अंतर्गत इन सेवायुक्तों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य को उसी प्रकार के नियोजन में अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी।

उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना' के तहत राज्य में कार्यरत समस्त, नियमित, स्थाईकर्मी, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ, संविदा, आउटसोर्स, अन्य शासकीय सेवक/सेवायुक्तों की कोविड-19 के कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में पांच लाख रूपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।'

योजना की यह रहेगी मियाद

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना’ एक मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। इसी प्रकार ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना’ 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी।

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