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हाथरस पीड़िता की तस्वीर छापने के लिए कार्रवाई संबंधी याचिका खारिज

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 3 2020 12:56AM | Updated Date: Dec 3 2020 12:56AM
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने हाथरस पीड़िता की तस्वीर मीडिया को प्रकाशित को खिलाफ कार्रवाई किये जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करने से बुधवार को इनकार कर दिया और कहा कि वह कानून पर कानून नहीं बना सकता। न्यायमूर्ति एन वी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने, हालांकि कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीड़तिा की तस्वीर छापी गई, लेकिन इन मुद्दों का कानून से कोई लेना-देना नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके लिए पर्याप्त कानून है। वह कानून पर कानून नहीं बना सकते। याचिकाकर्ता चाहे तो सरकार के पास जा सकते हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

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