28 Mar 2024, 22:50:23 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
State

न्यायालय सरकार कोरोना रिपोर्ट कोरोना को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Oct 21 2020 4:29PM | Updated Date: Oct 21 2020 4:30PM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस (कोविड-19) से जुड़ी जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए बुधवार को सरकार को निर्देश दिये कि निगरानी समिति की ओर से पेश सभी सुझावों पर गौर करते हुए विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक पेश करने का निर्देश दिया इसी दिन मामले की सुनवाई होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की अदालत में कोटद्वार निवासी सचिदानंद डबराल, अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, डीके जोशी की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
 
सरकार की ओर से अदालत में आज जो रिपोर्ट पेश की गयी उस पर याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति दर्ज की गयी। सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार कम होता जा रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रदेश में पहले छह सौ मरीजों का औसत था लेकिन अब यह घटकर डेढ़ सौ पहुंच गया है। इसलिये राज्य में लॉकडाउन जैसे कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है।
 
अधिवक्ता शिव भट्ट की ओर से बताया गया कि न्यायालय की निगरानी में बनायी गयी जिला निगरानी समितियों की ओर से कोविड महामारी की रोकथाम एवं उपचार को लेकर चार-चार बार रिपोर्ट उच्च न्यायालय की सौंपी गयी है और उच्च न्यायालय की ओर से इन सुझावों पर कदम उठाने के लिये सरकार को निर्देशित किया गया है लेकिन भट्ट ने बताया कि सरकार अभी तक एक बार ही रिपोर्ट पेश कर सकी है। वह रिपोर्ट भी संतोषजनक नहीं है।
 
उन्होंने आगे बताया कि इसके बाद अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी सुझावों पर अनुपालन रिपोर्ट आगामी 31 अक्टूबर तक अदालत में पेश करे। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की ओर से उठाये गये कदम नाकाफी हैं। कोविड अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। चिकित्सकों एवं कोरोना वॉरियर्स के लिये उचित सुविधायें मौजूद नहीं हैं। 
 
 
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »