नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने और भ्रष्टाचार के कई मामलों के आरोपी नोएडा के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह की जमानत याचिका का बुधवार को ही निपटारा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति रोंहिंगटन एफ नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने यादव सिंह की जमानत याचिका पर आज ही सुनवाई करने का उच्च न्यायालय को निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज ही जमानत याचिका की सुनवाई करेगा और आज ही उसका निपटारा करेगा। यादव सिंह ने उच्च न्यायालय के हर रोज वीडियो कांफ्रेसिंग से सुनवाई करने के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। गत आठ जून को हुई सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति नरीमन ने यादव सिंह से कहा था कि वह अपनी आपत्ति 12 जून को उच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई के दौरान दर्ज करायें। इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी। यादव सिंह के खिलाफ 2004 और 2015 के बीच अकूत सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप है। केंद्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है।