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मास्क न पहनने समेत निर्देशों के उल्लंघन पर पंजाब में बढ़ी जुर्माने की राशि

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 29 2020 6:09PM | Updated Date: May 29 2020 6:09PM
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चंडीगढ़। पंजाब में कोविड-19 महामारी व लॉकडाऊन के संदर्भ में जारी प्रशासनिक निर्देशों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि आज बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने यह जानकारी दी जिसके अनुसार अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर पांच सौ रुपये, होम कोरंटाईन निर्देशों के उल्लंघन पर दो हजार रुपये, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पांच सौ रुपये, दुकानों या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के दुकानदारों के सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के उल्लंघन करने पर दो हजार रुपये, बसों व कारों के मालिकों के सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के उल्लंघन करने पर दो हजार रुपये, आटो रिक्शा व दोपहिया वाहनों के मालिकों के सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा। जुर्माने की राशि न भरने पर उल्लंघनकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। 
 
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