जालंधर। पंजाब के जालंधर में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने रविवार को कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करने पर नूरमहल के एक दुकानदार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और प्राथमिकी दर्ज की है। जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक नरिंरदर सिंह ने कहा कि कर्फ्यू के मद्देनजर जिला प्रशासन ने दुकानदारों से कहा है कि वे अपनी दुकान बंद रखे। लेकिन जिनको कर्फ्यू पास जारी किया वे लोगों को सामान की आपूर्ति कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि इसके सख्ती से अनुपालन के लिए विभाग की कई टीमों का गठन किया गया है।
उन्होंने कह कि जांच के दौरान नूरमहल में एक टीम ने मेसर्स बरकत राम मोंिहदर पाल की अनाज बाजार में दुकान खुली पायी गयी और वह एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान बेचते हुये पाया गया। सिंह ने कहा कि उक्त दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और नूरमहल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले नूरमहल में अधार सुपर स्टोर के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। नंिरदर सिंह ने कहा कि यह अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा और नियमों अवहेलना करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।