जयपुर। राजस्थान के परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन ने वाहन विक्रेताओं द्वारा विक्रय किए गए एवं विक्रय किए जाने वाले वाहनों के कागजात बनाने, मोटर वाहन कर जमा करने एवं बीमा करने के लिए उनके सम्बन्धित कार्य स्थलों को लॉकडाउन से एक दिन के लिए छूट दिए जाने के आज आदेश जारी किए। आदेशानुसार राज्य के ऐसे सभी डीलर्स जिनको विक्रित वाहनों के लिए ये सभी कार्य करने हैं, 30 मार्च को अधिकतम तीन व्यक्तियों के लिए कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
स्वीकृति प्राप्त करने के लिए डीलर्स को सम्बन्धित प्रादेशिक या जिला परिवहन अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। यह आदेश उच्चतम न्यायालय में इस सम्बन्ध में दाखिल याचिका के सिलिसले में 27 मार्च को दिए गए आदेशों के आधार पर दिये गए हैं। आवेदकों को बेचे गये अपंजीकृत वाहनों की संख्या के सम्बन्ध में शपथ पत्र की प्रति राज्य के समस्त पंजीयन अधिकारियों एवं परिवहन मुख्यालय को उपलब्ध करानी होगी ताकि 30 अप्रैल तक इनके पंजीयन किया जा सके। आदेशानुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राजस्थान स्थित परिक्षेत्र अलवर एवं भरतपुर जिलों में अबिक्रित वाहनों का विक्रय एवं पंजीयन किसी भी स्थिति में 31 मार्च के बाद नहीं किया जाएगा।