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ग्राम पंचायत परिसीमन संबंधित 14 याचिका खारिज

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Feb 25 2020 12:21AM | Updated Date: Feb 25 2020 12:21AM
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जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने आज ग्राम पंयाचत परिसीमन संबंधित 14 याचिकाओं को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ए के मित्तल तथा न्यायाधीश व्ही के शुक्ला की युगलपीठ ने परिसीमन कार्यवाही को विधि संगत मानते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया। भोपाल, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़ और नरसिंहपुर सहित जिलों की विभिन्न ग्राम पंचायतों के परिसीमन को चुनौती देते हुए 14 याचिकाएं दायर की गयी थी। युगलपीठ ने पाया कि ग्राम पंचायतों के परिसीमन पर याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए आपत्तियों को ग्राम पंचायतों के परिसीमन के बारे में अंतिम अधिसूचना जारी करने से पहले निराकृत किया गया था। संबंधित अधिकारियों ने सभी ग्राम पंचायतों से आपत्तियां आमंत्रित कीं थी और उनके निराकरण के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की गयी थी। युगलपीठ ने परिसीमन की कार्यवाही को विधि संगत पाते हुए उक्त 14 याचिकाओं को निरस्त कर दिया। 

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