मुंबई । मुंबई में धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग पात्रा चॉल भूमि मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत आठ अगस्त तक बढ़ा दी। एजेंसी द्वारा चॉल के पुनर्विकास में कथित अनियमितता पाए जाने के बाद धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने सोमवार (एक अगस्त) को शिवसेना सांसद को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले ईडी के विशेष लोक अभियोजक हितेन वेनेगांवकर ने एक अगस्त को राउत की आठ दिन की हिरासत मांगी थी। उल्लेखनीय है कि ईडी ने गत रविवार (31 जुलाई) को शिवसेना सांसद राउत को उनके आवास पर नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद धन-शोधन निवारण अधिनियम के तहत हिरासत में ले लिया था। बाद में उन्हें ईडी कार्यालय ले जाया गया था। जहां उनसे सोमवार को सात घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गयी। आज पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान राउत की ईडी हिरासत की समय सीमा आठ अगस्त तक बढ़ा दी गयी।