चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और टपरिवास समुदाय तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियों के विवाह पर कन्यादान के तौर पर दी जाने वाली राशि बढ़ा कर अब क्रमश. 31 हजार रूपये तथा 71 हजार रुपए कर दी है।
यह जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा टपरिवास समुदाय के परिवारों को योजना के तहत शगुन के तौर 66 हजार रुपये की राशि शादी के अवसर पर या उससे पहले तथा शेष पांच हजार रुपये की राशि शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा कराने के उपरांत छह माह के भीतर दी जाएगी। इससे पहले यह राशि 51 हजार रूपये थी।
सरकार ने इसके अलावा प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिलने वाली शगुन राशि भी 11 हजार रूपये से बढ़ाकर अब 31 हजार रुपये कर दी है। इसमें से 28 हजार रुपये शादी के समय या इससे पहले तथा तीन हजार रूपये शादी का पंजीकरण जमा कराने के उपरांत दी जाएगी। राज्य सरकार अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के उन परिवारों जिनकी सालाना आमदनी 1.80 लाख से कम है उन्हे भी कन्यादान के तौर पर 31 हजार रूपये दे रही है।