नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सैफुद्दीन सोज की रिहाई के लिए उनकी पत्नी मुमताजुन्निसा सोज ने उच्चतम न्यायालय का शुक्रवार को दरवाजा खटखटाया। सोज ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके अपने पति की नजरबंदी समाप्त करने का जम्मू कश्मीर प्रशासन को निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील सुनील फर्नांडिस ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को गत वर्ष पांच अगस्त से ही नजरबंद करके रखा गया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि दस माह बीत जाने के बाद भी उनके पति को रिहा नहीं किया गया है, इसलिए न्यायालय से अनुरोध है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता सैफुद्दीन सोज को रिहा करने का निर्देश दे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों तथा अनुच्छेद 35 ए को निरस्त किये जाने के मद्देनजर तत्कालीन राज्य के कई नेताओं को दंड विधान संहिता की धारा 107 के तहत नजरबंद कर दिया गया था। कुछ नेताओं को छह माह बीत जाने के बाद सार्वजनिक सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत फिर से हिरासत में ले लिया गया था।