चंडीगढ़। अकाली दल के महासचिव बिक्रम मजीठिया को ड्रग मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की ओर से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद उच्चतम न्यायालय ने आज उन्हें राहत दे दी जिससे उनकी गिरफ्तारी सोमवार तक नहीं हो सकेगी । प्राप्त जानकारी के अनुसार मजीठिया की जमानत याचिका नामंजूर होने के बाद पंजाब पुलिस की ओर से उनकी गिरफ्तारी की कोशिश तेज करते हुये उनके छह ठिकानों पर छापेमारी की । इसबीच उन्हें शीर्ष अदालत की शरण लेनी पड़ी तथा आज सुनवाई के दौरान उन्हें राहत देते हुये उनकी गिरफ्तारी पर सोमवार तक रोक लगा दी । अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी ।
]
इस बीच वे अपना नामांकन भी भर सकेंगे । इससे अकाली दल को भी राहत मिली है। मजीठिया को कल ही पार्टी ने अमृतसर (पूर्व) विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है । उनका कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिद्धू से सीधा मुकाबला है । इसके अलावा मजीठिया अपनी परंपरागत सीट मजीठा से चुुनाव मैदान लड़ रहे हैं।