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पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 8 नवंबर को

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Oct 27 2021 6:27PM | Updated Date: Oct 27 2021 6:28PM
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लुधियाना। पंजाब विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आठ नवंबर को बुलाया जायेगा जिसमें  सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ) का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ और कृषि कानूनों को रद्द करवाया जायेगा ।
    
ज्ञातव्य है कि गत 25 अक्टूबर को हुई सर्वदलीय बैठक में बीएसएफ का दायरा बढ़ाये जाने तथा कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिये प्रस्ताव पारित किये जाने की संभावना है। इस आशय का फैसला आज मुख्यमंत्री चरनजीत चन्नी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया ।
 
अन्य अहम फैसले में शासन सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किए गए पंजाब लाल-फीताशाही विरोधी नियमों-2021 को मंजूरी दी गई है, जिससे पंजाब लाल-फीताशाही विरोधी एक्ट, 2021, जो नोटीफायी किया गया था और 6 अप्रैल 2021 को प्रभाव में आया, के उद्देश्यों को हासिल किया जा सके।
 
यह एक्ट सभी विभागों और उनसे जुड़े या अधीन दफ्तरों समेत बोर्डों, निगमों, स्थानीय सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सोसाइटियों, ट्रस्टों, कमिशनों, पंजाब विधान एक्ट के अंतर्गत गठित आत्मनिर्भर स्वायत्त संस्थाओं, जिनका ख़र्च राज्य के कंसोलीडेटिड फंड में से होता है, पर लागू होगा। इस एक्ट के लागू होने के छह महीनों के अंदर-अंदर उपरोक्त सभी संस्थान प्रक्रियाओं को सरल बनाकर अनुपालन के बोझ को 50 प्रतिशत तक घटाने को सुनिश्चित बनाएंगे। इसी तरह, इस एक्ट के अंतर्गत उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के ख़िलाफÞ वित्तीय जुर्माने और अनुशासनात्मक कदम उठाए जाने के उपबंध मुहैया होंगे।
 
राज्य में व्यापार करने के लिए अनुकूल माहौल सृजन करने के लिए, एक्ट के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विस्तार के लिए पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट-2020 में संशोधनों को भी मंजÞूरी दे दी गई है। एक्ट के संशोधनों से राज्य के अंदर स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विस्तार और निरीक्षण के लिए जल्द मंजÞूरी, स्वै-घोषणा, छूट के लिए प्रक्रियाओं को आसान और योग्य बनाया जा सकेगा। विस्तार करने वाले सभी स्थापित उद्यम एक्ट के अंतर्गत आने वाली 7 सेवाओं के लिए सैद्धांतिक मंजÞूरी का सर्टिफिकेट लेने के लिए योग्य होंगे, जिसको फोकल प्वाइंटों में कार्यशील इकाईयों को पांच कामकाज वाले दिनों और फोकल प्वाइंटों के बाहर कार्यशील इकाईयों को 20 काम-काज वाले दिनों में जारी किया जाएगा।
 
व्यापार के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निवेश उद्यमों/रियायत समर्थकीय कदमों को मंजूरी- जी.एस.टी और वैट का मुल्यांकन बिना पेश हुए किए जाने की मंजूरी, जिसके अंतर्गत व्यापारियों और उद्योगपतियों को इस उद्देश्य के लिए कराधान कार्यालयों में जाने की जÞरूरत नहीं पड़ेगी।
 
बैठक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के वैट के लम्बित मामलों में कुल माँग का 30 फीसदी बकाए पर विचार किया जाएगा, जिसमें से 20 फीसदी पहले साल और बाकी बचे 80 फीसदी को अगले साल में रिकवर किया जाएगा। पंजाब एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन पी.ए.आई.सी), पंजाब वित्त निगम (पी.एफ.सी), पंजाब राज्य उद्योग विकास निगम (पी.एस.आई.डी.सी) में उल्लंघनों के दोषियों के लिए एकमुश्त निपटारा (ओ.टी.एस) स्कीम लायी जायेगी ।
   
पंजाब राज्य निर्यात निगम (पी.एस.आई.ई.सी) के प्लॉट धारकों के लिए माफी स्कीम लाई जाएगी। मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए बिजली कनैक्शन की निर्धारित दरें 50 फीसदी घटाईं गई हैं । औद्योगिक फोकल प्वाइंटों के अंदर बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए 150 करोड़ खर्च किए जाएंगे।  पट्टी-मखू रेल लिंक के लिए अधिग्रहण की जाने वाली अपेक्षित जमीन अगले रेल बजट से पहले रेल मंत्रालय को सौंपी जाएगी। अमृतसर में प्रदर्शनी केंद्र तथा चंडीगढ़ के नजदीक  फिल्म सिटी बनेगी। बैठक में साल 2019-20 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है।
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