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ATM में नहीं है कैश तो बैंक पर लगेगा फाइन, इस दिन से लागू होगा RBI का नया नियम

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 11 2021 12:01AM | Updated Date: Aug 11 2021 8:06PM
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मुंबई: कई बार ATM में कैश न होने के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है. इस समस्या का संज्ञान लेते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बड़ा फैसला लिया है. नए नियम के मुताबिक अगर ATM में कैश नहीं मिला तो बैंक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

1 अक्टूबर, 2021 से एक महीने में कुल 10 घंटे से ज्यादा समय तक बैंक ATM खाली रहने पर आरबीआई, बैंकों पर जुर्माना लगाना शुरू कर देगा. आरबीआई (RBI) ने एक सर्कुलर में कहा, एटीएम में तय समय के दौरान कैश नहीं भरने पर बैंक पर फाइन लगाया जाएगा. RBI ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि एटीएम के जरिए जनता के लिए पर्याप्त कैश की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके. RBI ने ये फैसला कैश-आउट के कारण एटीएम के डाउनटाइम की समीक्षा के बाद लिया.

बैंक पर कितना लगेगा फाइन?

RBI के मुताबिक, अगर किसी एटीएम में एक महीने में 10 घंटे से ज्यादा तक कैश नहीं होगा तो उस स्थिति में 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा. व्हाइट लेबल एटीएम की स्थिति में जुर्माना बैंकों पर लगाया जाएगा. यदि बैंक एटीएम में कैश डालने के लिए किसी कंपनियों की सर्विस ले रही है तो भी बैंक को ही जुर्माना भरना पड़ेगा. बाद में बैंक भले ही उस व्हाइट लेबल एटीएम कंपनी से जुर्माना वसूले.

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