25 Apr 2024, 09:00:47 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
Business

RBI ने 14 बैंकों पर लगाई पेनाल्टी, 50 लाख से 2 करोड़ तक का लगाया जुर्माना

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 8 2021 12:35AM | Updated Date: Jul 8 2021 1:06PM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

RBI ने नियमों के उल्लंघन मामले में 14 बैंकों पर पेनाल्टी लगाई है। इनमें SBI, बंधन बैंक, इंडसइंड जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। इन बैंकों पर 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। जिन बैंकों पर RBI ने पेनाल्टी लगाई है, उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट सुईस, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक, जेएंडके बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल है।

RBI ने 14 बैंकों पर कुल 14.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें सबसे अधिक दो करोड़ रुपये का जुर्माना बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगाया गया है।RBI की तरफ से जारी रिलीज में बताया गया है, "बैंकों ने जिन नियमों का उल्लंघन किया है, उनमें NBFC को लोन देने और NBFC को बैंक फाइनेंस करने से जुड़े नियमों की अनदेखी करना शामिल है।"

रिजर्व बैंक ने कहा कि एक समूह की कंपनियों के खातों की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि बैंक कुछ प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहे। बैंकों को इस बारे नोटिस भी जारी किया गया था। RBI ने कहा है, "बैंकों ने लार्ज कॉमन एक्सपोजर्स की सेंट्रल रिपॉजिटरी, सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इनफॉरमेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (CRILC) की रिपोर्टिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक की ऑपरेटिंग गाइडलाइंस से जुड़े नियमों की अनदेखी की है।" 

इसके साथ ही बैंकों ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट-1949 के सेक्शन 19(2) और सेक्शन 20(1) का उल्लंघन किया है। ऐसा पहली बार है जब RBI ने एक साथ इतने सारे बैंकों पर पेनाल्टी लगाई है। इसकी वजह ये है कि RBI ने अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को ऋण से संबंधित मुद्दे को गंभीरता से लेना शुरु किया है और इसी वजह से बैंकों पर सख्ती दिखाई गई है।

  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »