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ये काम निपटाने के लिए बचा है सिर्फ आज का दिन, नहीं तो भरना पड़ेगा दोगुना TDS, जानें सबकुछ

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 30 2021 12:03AM | Updated Date: Jun 30 2021 12:05AM
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नई दिल्‍ली. अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल नहीं किया है तो आपको दोगुना टीडीएस (Double TDS) भरना पड़ेगा. लिहाजा, 30 जून 2021 तक हर हाल में अपना आईटीआर दाखिल कर दें. अगर किसी टैक्सपेयर ने पिछले 2 साल के दौरान टीडीएस दाखिल नहीं किया है और हर साल टीडीएस की कटौती 50,000 रुपये से अधिक है तो आयकर विभाग (Income Tax Department) 1 जुलाई 2021 से आईटीआर दाखिल करते समय ज्‍यादा शुल्क (Higher Charges) वसूल करेगा.

आईटीआर दाखिल नहीं करने वालों के लिए नए नियम

वित्‍त अधिनियम 2021 के लागू होने के बाद टीडीएस के नियमों में बदलाव किए गए हैं. ये बदलाव नया सामान खरीदने (TDS Rules for goods purchase) और आईटीआर फाइल नहीं करने वालों (TDS Rules for non ITR filers) से जुड़े हैं. ये नए बदलाव 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएंगे. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharman) ने इनकम टैक्स सिस्टम में कई बड़े बदलाव की घोषणा की, जो दो दिन बाद से लागू हो जाएंगे. इसके तहत पिछले 2 साल के लिए आईटीआर दाखिल नहीं करने और हर साल काटा गया टीडीएस 50,000 रुपये से ज्‍यादा होने पर दोगुना टीडीएस देना होगा.

नए आयकर रिटर्न ई-फाइलिंग पोर्टल में दी गई है ये सुविधा

केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2021 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है. वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के लिए टीडीएस दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है. नए नियमों के मुताबिक, आईटीआर फाइल नहीं करने वालों के लिए 1 जुलाई से टीडीएस और टीसीएस (TCS) की दरें 10 से 20 फीसदी होंगी, जो पहले 5 से 10 फीसदी थीं. नए आयकर रिटर्न ई-फाइलिंग पोर्टल में एक नई सुविधा है, जिससे ये पता किया जा सकता है कि व्यक्ति ने पहले रिटर्न दाखिल किया है या नहीं. नई धारा-206AB के तहत, जिन लोगों ने पिछले दो साल से आईटीआर दाखिल नहीं किया है, उन्हें दोगुना टीडीएस देना होगा.

ऐसे टैक्‍सपेयर्स को चुकाना होगा 50 गुना ज्‍यादा टीडीएस

बता दें कि 1 जुलाई 2021 से धारा-206AB लागू हो जाएगी. इसके तहत अगर किसी विक्रेता (Seller) ने लगातार 2 साल तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो टीडीएस 5 फीसदी हो जाएगा, जो पहले 0.10 फीसदी था. आसान शब्‍दों में कहें तो उसे 50 गुना ज्‍यादा टीडीएस चुकाना होगा. अगर पिछले वित्त वर्ष में टीडीएस 50 हजार रुपये से ज्यादा है तो भी टीडीएस कटौती 5 फीसदी की दर से ही होगी.

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