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अब भ्रामक विज्ञापनों के लिए सेलिब्रिटीज भी होंगे दोषी : कैट

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 18 2020 4:23PM | Updated Date: Jul 18 2020 4:23PM
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प्रयागराज। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने राष्ट्रपति के ‘‘कंज़्यूमर प्रोटेक्शन बिल’’ पर दस्तखत कर कानूनी जामा पहनाने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे अब सेलिब्रिटीज पर भी कानूनी शिकंजा कसा जा सकेगा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र गोयल ने शनिवार को बताया कि देशभर में टीवी पर चलाए जाने वाले विज्ञापनों में भ्रामक प्रचार करने वाले हस्तियों को भी कानून में दायरे में लाने की मांग की थी। ‘‘कंज़्यूमर प्रोटेक्शन बिल’’ पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ने इसे कानूनी मजबूती प्रदान किया है।
 
उन्होंने कहा कि अब किसी भी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर और कलाकरों को अब विज्ञापन में काम करने से पूर्व उसमें किए जाने वाले दावों की सत्यता को भी परखना और समझना होगा। अब किसी उत्पाद का भ्रामक विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटीज ये कहकर नहीं बच सकेंगे कि उन्हें उसकी गुणवत्ता की जानकारी नहीं थी। जानबूझकर उपभोक्ताओं को भाम्रक प्रचार से गुमराह का दोषी मानकर कानूनी उन्हें शिकंजे में कसा जाएगा। गोयल ने बताया कि मैगी प्रतिबंध के समय इसका विज्ञापन करने वाले फिल्मी हस्तियों पर कार्यवाही की कैट लगातार मांग करता रहा क्योंकि उन हस्तियों की बातों के प्रभाव में आकर ही जनता इसका उपयोग करती थी।
 
ऐसे में यह आवश्यक था कि कुछ पैसों को लेकर टीवी पर झूठ बोलने वाली फिल्मी हस्तियों पर भी कार्यवाही की जाए जिससे जनता भ्रामक विज्ञापनों में आकर घटिया क्वालिटी या महंगे सामान ना खरीद सके। उन्होने कहा कि  राष्ट्रपति के ‘‘कंज़्यूमर प्रोटेक्शन बिल’’ पर दस्तखत करने से अब ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से खरीदे गए उत्पाद पर नुकसान होने की स्थिति में उपभोक्ता उसमें काम करने वाली हस्तियों को भी आरोपित कर सकता है। इस कारण से अब विज्ञापन में काम करने से पूर्व उसमें किए जाने वाले दावों की सत्यता को भी इन हस्तियों को परखना समझना होगा।
 
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