नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्सर्जन मानक बीएस-4 वाहनों की बिक्री एवं पंजीकरण में दी गयी छूट के उल्लंघन को लेकर फेडरेशन ऑफ ऑटोमेटिक डीलर्स एसोसिएशन को सोमवार को कड़ी फटकार लगायी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि जब अदालत ने 31 मार्च के बाद सीमित बीएस-4 वाहनों की बिक्री की अनुमति दी थी तो ज्यादा वाहन क्यों बेचे गए?
खंडपीठ ने कहा कि बीएस-4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के लिए छूट पर आदेश का स्पष्ट रूप से ऑटोमोबाइल डीलरों द्वारा उल्लंघन किया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि 27 मार्च के बाद बिके वाहनों का ब्योरा फाडा और सड़क परिवहन मंत्रालय उसे शुक्रवार तक उपलब्ध कराये। न्यायलय ने कहा कि उसने एक लाख पांच हजार बीएस-4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति दी थी। अब लगता है कि दो लाख 55 हजार वाहन बेचे गए हैं।
पीठ ने कहा कि अदालत ने वाहनों की बिक्री की अनुमति इसलिए दी थी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण डीलरों ने स्टॉक खत्म नहीं किया था। गौरतलब है कि 27 मार्च को शीर्ष अदालत ने ऑटोमोबाइल डीलरों को थोडी राहत देते हुए 10 दिनों के भीतर बीएस-4 बचे वाहनों के स्टॉक में से 10 फीसदी बेचने की इजाजत दी थी। न्यायालय ने कहा था कि ये वाहन दस दिनों के भीतर ही पंजीकृत किए जाएंगे।