रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने ऐसे सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्टस की पंजीयन अवधि में छह माह का विस्तार किया गया है, जिनकी पूर्णता 25 मार्च या उसके बाद की है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि प्राधिकरण द्वारा ऐसे सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्टस के लिए पृथक से नवीन पंजीयन जारी किए जाएंगे।
इसी तरह प्राधिकरण द्वारा जनवरी से मार्च 20 तक की त्रैमासिक अद्यतन की अवधि को पहले एक माह बढ़ाकर 31 मई 20 नियत की गई थी। अब त्रैमासिक अवधि में भी छह माह की वृद्धि करते हुए 31 अक्टूबर 20 नियत की गई है। उन्होने बताया कि सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्टस की पंजीयनों की अवधि में विस्तार का निर्णय छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है।