नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को साफ कर दिया कि एक अप्रैल से देश भर में केवल बीएस-श्क गाड़यिों की बिक्री ही होगी। फेडरेशन ऑफ ओटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन की ओर से न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया गया।
एसोसिएशन ने दलील दी कि कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर बीएस 4 वाहनों की बिक्री नहीं हो पा रही है। इसलिए न्यायालय को अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए इसकी अंतिम समय सीमा बढ़ा देनी चाहिए लेकिन न्यायमूर्ति मिश्रा ने समय सीमा बढ़ाने से इन्कार कर दिया। शीर्ष अदालत के पिछले आदेश के मुताबिक 31 मार्च के बाद बीएस-कश् की गाड़ियों की बिक्री पर रोक है।