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बदल गया EPFO के नियम : कब कैसे और क्यों निकाल सकते है पीएफ, जानें...

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 18 2020 1:02PM | Updated Date: Mar 18 2020 1:02PM
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नई दिल्‍ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सरकारी अथवा गैर सरकारी कंपनी में कार्यरत् कर्मचारी के लिये होता है, कानून के नियमानुसार वह कंपनी जिसके पास 20 से ज्यादा व्यक्ति काम करने वाले हैं। उसका पंजीकरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में होना जरुरी है |इसके तहत तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति की तनख्वाह का कुछ भाग हर महीने में यहाँ जमा होता है।
 
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नौकरी जाने के कुछ समय के बाद अपने खाता धारको को उनके खाते में जमा राशि को निकालने की इजाजत देता है।लेकिन खाता धारक अपना पैसा कब और क्यों निकाल सकते है इसके भी नियम है,तो इससे जुड़े नियमों से अवगत रहना बहुत जरूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमो के अनुसार आपके नौकरी जाने के एक महीने के बाद आप अपने पीएफ खाते में जमा राशी में से 75% राशि निकल सकते है। अगर आपको दो माह तक नौकरी नहीं मिलती है तो आप अपने पीएफ खाते में अपना डेट ऑफ़ एग्जिट सबमिट कर अपना पूरा राशि निकल कर पीएफ अकाउंट बंद करा सकते है।
 
आपकी उम्र 58 साल या उससे ऊपर है तो आप किसी भी समय अपनी पीएफ अकाउंट में जमा राशि निकाल सकते हैं। आप अपने, पति/ पत्नी, बच्चों और अपने माता-पिता के इलाज के लिए किसी भी समय कर्मचारी की ओर से जमा कुल राशि पीएफ एडवांस के रूप में निकाल सकते है। सात साल की सर्विस के बाद आप अपनी, भाई-बहन या बच्चों की शादी या हायर एजुकेशन के लिए आप अपने पीएफ खाते से राशि निकाल सकते है। आप अपने परिवार के किसी अपंग व्यक्ति हेतु कोई साधन खरीदने के लिए अपने पीएफ खाते से एडवांस पीएफ निकाल सकते है। 
 
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