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इमरान खान को नहीं मिली अपने बेटों से बात करने की अनुमति, अटॉक जेल अधीक्षक के खिलाफ की ये मांग

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 11 2023 4:54PM | Updated Date: Sep 11 2023 4:54PM
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इस्लामाबाद। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चीफ इमरान खान को अटॉक जेल में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपने बेटों से बात करने की अनुमति नहीं मिल रही है, जिसके कारण उन्होंने अटॉक जेल अधीक्षक के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही की मांग की है।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सिफर कॉपी गायब होने के मामले में 70 वर्षीय इमरान खान को 13 सितंबर तक न्यायिक हिरासत भेजा गया हैं। गौरतलब है कि, भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 5 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद से वह अटॉक जेल में बंद हैं। पिछले महीने, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने पीटीआई चीफ को अपने बेटे -कासिम और सुलेमान से बात करने की अनुमति दी थी।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, खान ने याचिका में अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के लिए अटॉक जेल अधीक्षक के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही की मांग की है। याचिका में, खान ने दावा किया कि जेल अधिकारियों ने उन्हें यह कहकर अपने बेटों के साथ टेलीफोन पर बातचीत करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि उन्हें गोपनीयता अधिनियम के तहत हिरासत में रखा गया है।

न्यायाधीश अबुअल हसनत जुल्करनैन ने अटॉक जेल अधीक्षक आरिफ शहजाद को नोटिस जारी कर 15 सितंबर को अदालत के आदेश के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट मांगी है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ ने बुधवार को तोशखाना भ्रष्टाचार में खान की तीन साल की सजा को निलंबित कर दिया, लेकिन पिछले महीने एक विशेष अदालत द्वारा सिफर मामले में इमरान खान की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ाए जाने के बाद वह जेल में ही बंद है।

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