नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अरूणाचल प्रदेश में सेना की फायरिंग के दौरान मारे गये एक निर्दोष शहरी के परिजनों को पांच लाख रूपये की राहत राशि देने की सिफारिश की है।
आयोग ने शुक्रवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि उसने इस मामले में बुधवार को रक्षा सचिव के माध्यम से रक्षा मंत्रालय को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि अरूणाचल प्रदेश में सेना की फायरिंग में मारे गये निर्दोष शहरी के परिजनों को पांच लाख रूपये की राहत राशि क्यों नहीं दी जानी चाहिए। आयोग के अनुसार सेना की 21 पैरा विशेष फोर्स के 14 और 15 जून को चलाये गये नक्सल विरोधी अभियान के दौरान फायरिंग की चपेट में आने से इस निर्दोष शहरी की मौत हो गयी थी।
आयोग का कहना है कि इस मामले को विशेष रूप से देखा जाना चाहिए क्योंकि न्यायिक जांच मजिस्ट्रेट ने माना है कि सेना इस शहरी की मौत के लिए जिम्मेदार है। उसने जोर देकर कहा है कि यदि रक्षा मंत्रालय पीड़ित के परिवार को राहत राशि का भुगतान करती है तो इससे स्थानीय लोगों में सकारात्मक संदेश जायेगा और सशस्त्र सेनाओं की विश्वसनीयता बढेगी। आयोग ने रक्षा मंत्रालय से नोटिस का जवाब चार सप्ताह में देने को कहा है।