नई दिल्ली। सरकार ने पिछले साल 3,635 वेबसाइट, वेबपेज या अकाउंट को ‘राष्ट्रहित में’ ब्लॉक किया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आज लोकसभा को बताया ‘‘सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69ए के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह देश की संप्रभुता एवं एकता के हिता में, राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध, सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने या संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए किसी सूचना को ब्लॉक कर सकती है।’’
मंत्रालय ने बताया कि इसी आधार पर वर्ष 2017 में 1,385 वेबसाइटों, वेबपेजों या अकाउंटों को ब्लॉक किया गया था। यह संख्या 2018 में दुगुनी होकर 2,799 पर पहुँच गई। पिछले साल 2019 में सरकार ने 3,635 वेबसाइटों, वेबपेजों या अकाउंटों को ब्लॉक किया है। सोशल मीडिया के विनियमन के लिए फ्रेमवर्क बनाने के संबंध में सरकार ने कहा है कि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वह अपने ग्राहकों को किसी प्रकार की नुकसानदेह, घृणात्मक, आपत्तिजनक, गैर-कानूनी कंटेंट साझा नहीं करने के लिए कहें। यदि ऐसा कोई कंटेट कोई साझा करता है तो उसे जानकारी मिलते ही हटाने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की है।