वाशिंगटन। अमेरिका की नौवीं सर्किट अपील अदालत ने सूडान, निकारागुआ, हैती और अल सल्वाडोर के अवैध प्रवासियों को देश के निकालने के ट्रम्प प्रशासन के फैसले को मंजूरी प्रदान कर दी है। ट्रम्प प्रशासन ने अस्थायी संरक्षित स्थिति को समाप्त (टीपीएस) कर इन देशों के अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करने का फैसला लिया था, जिस पर सैन फ्रांसिस्कों की अदालत ने रोक लगा दी थी। अमेरिकी सरकार ने इस संबंध में जिला अदालत के निर्देश को अपील अदालत में चुनौती दी थी।
सरकार ने अपनी अपील में कहा था कि जिला अदालत ने इस संबंध में विवेक पूर्ण निर्देश जारी नहीं किया है। अपील अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुे कहा, "हमने टीपीएस कानून को पढ़ा है और उसके आधार पर हमने अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संगठन (एपीए) के इस संबंध में न्यायिक समीक्षा करने की अपील को खारिज करते हैं।
हमारा मानना है वादी इस संबंध में उठे गंभीर प्रश्नों को लेकर अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल साबित हुआ है। इसलिए , हम जिला अदालत के पूर्व के फैसले को रद्द करते हैं। ’’ उल्लेखनी है कि सैन फ्रांसिस्को की अदालत ने 2018 में इन चारों देशों के अवैध प्रवासियों को देश से निकालने के र्ट्म्प प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी थी।