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सोशल मीडिया पर अपने चैनल, बुलेटिन बनाकर समाचार देने पर प्रतिबंध

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 1 2020 8:20PM | Updated Date: Jul 1 2020 8:20PM
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कैथल। हरियाणा के कैथल के जिलाधीश सुजान सिंह ने आज सोशल मीडिया पर अपने चैनल, बुलेटिन बनाकर समाचार देने पर प्रतिबंध लगाने की  घोषणा की। सिंह ने जारी आदेश में कहा कि जिले में  सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से समाचार चैनल व समाचार पत्र का रूप देकर  खबरें प्रकाशित या प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।  जारी आदेशों में कहा है कि जिले में कुछ लोग सोशल मीडिया के विभिन्न  प्लेटफार्म जैसे यू-टयूब, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम, व्हाट्सएप, लिक्‍इन, ट्विटर,  टेलीग्राम, पब्लिक एप व अन्य पर समाचार चैनल व समाचार पत्र  की शक्ल देकर खबरें प्रकाशित व प्रसारित कर रहे हैं।
 
इससे किसी  भी प्रकार की इरादतन व गैर इरादतन दी गलत खबरों या फर्जी खबरों से समाज के बड़े  हिस्से में घबराहट की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में इस तरह की गतिविधियों को आगामी आदेशों तक प्रतिबंधित किया जाता है।  आदेशों की उल्लंघना करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 505(1) आपदा  प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत दंडनीय होगा।
 
उन्होंने बताया कि  कुछ लोग करिंग करते हुए न्यूज चैनलों के समाचारों का प्रत्यक्ष  एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। इन चैनलों का संचालन प्रदेश के सूचना एवं जन संपर्क निदेशालय या केंद्रीय सूचना प्रसारण  मंत्रालय से किसी भी प्रकार की अनुमति लिए बिना ही किया जा रहा  है। कोविड-19 के इस दौर में खबरें प्रकाशित व प्रसारित होने पर जनता पर  बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जिला में इस तरह की सभी गतिविधियों को  पूर्ण से बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।
 
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