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देश में आज 1 जुलाई से बदल गए ये 8 बड़े नियम, जानें आपकी जेब पर कितना होगा असर

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 1 2020 12:29PM | Updated Date: Jul 1 2020 12:29PM
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नई दिल्ली। आज 1 जुलाई से देश में बैंकिंग समेत कई नियम बदल गए हैं। आज से कई पुराने नियम भी फिर से लागू हो गए हैं। दरअसल कोरोनावायरस संक्रमण फैलने के बाद जब मार्च में लॉकडाउन लागू हुआ था तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए थे जिसकी मियाद कल यानी 30 जून को खत्म हो गई। जिसके बाद आज से पुरानी व्यवस्था लागू हो गई है। एक जुलाई 2020 यानी आज से भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं। आज से कई नियम बदल गए हैं।
 
इन नए नियमों से जहां एक ओर आपको राहत मिलेगी वहीं कुछ ऐसे बदलाव भी है, जिनका असर सीधा लोगों की जेब पर पड़ेगा। इन नए नियमों से जहां एक ओर आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें रसोई गैस सिलिंडर, अटल पेंशन योजना, एमएसएमई का ऑनलाइन पंजीकरण, PF का पैसा निकालने का नियम, किसान सम्मान निधि में पंजीकरण, बचत खातों पर पीएनबी की ब्याज दर, ATM से पैसे निकालने पर लगने वाला चार्ज, आदि शामिल है।
 
आइए जानते हैं अब क्या-क्या बदल गया है। आज से बदल गए ये नियम, जानिए बदले नियमों का आप पर क्या होगा असर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि अगले तीन महीने तक किसी भी बैंक के ATM से पैसा निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये तीन महीने का वक्त 30 जून को खत्म हो गया और आज से पुराना नियम लागू हो गया। 1 जुलाई से पहले की तरफ एक सीमा से ज्यादा बार अगर आप दूसरे बैंक के ATM से पैसा निकालते हैं तो आपसे चार्ज लिया जाएगा।
 
इस मामले में SBI ने ATM से पैसा निकालने का नियम जारी किया है। स्टेट बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, मेट्रो शहरों में ATM से 8 बार कैश निकालने की अनुमति है। इसमें आप 5 बार SBI के बैंक अकाउंट और 3 बार दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप एक महीने में 8 बार से ज्यादा कैश निकालते हैं तो हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए और GST चुकाना पड़ सकता है।
 
कोरोना वायरस के मद्देनजर निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि किसी को भी 30 जून तक न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं होगी और अब वो मियाद खत्म हो चुकी है। बता दें कि अधिकतर बैंक अपने ग्राहकों से उनके खाते में कुछ न्यूनतम बैलेंस रखवाते हैं और वैसा नहीं करने पर ग्राहकों को पेनाल्टी देनी होती है। यानी अब 1 जुलाई से फिर से पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज में 0.50 फीसदी की कटौती की है।
 
1 जुलाई से बैंक के बचत खाते पर अधिकतम 3.25 फीसदी का सालाना ब्याज मिलेगा। पीएनबी के बचत खाते में 50 लाख रुपए तक के बैलेंस पर 3 फीसदी सालाना और 50 लाख से ज्यादा के बैलेंस पर सालाना 3.25 फीसदी ब्याज मिलेगा। इससे पहले देश का सबसे बड़े बैंक एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी बचत खाते के ब्याज में कटौती की थी।
 
कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच लोगों को कैश की दिक्कत ना हो इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने PF का पैसा निकालने की अनुमति दी थी। इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जून थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि कुल जमा राशि का 75 फीसदी या बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का तीन गुना, दोनों में जो कम हो वह निकाला जा सकता था। लेकिन 1 जुलाई से इसकी सुविधा बंद हो गई है। 1 जुलाई से म्यूचुअल फंड से जुड़ा एक बदलाव हुआ है, जिसके तहत अब म्यूचुअल फंड खरीदने पर आपको उस पर स्टांप ड्यूटी देनी पड़ेगी।
 
यानी अगर आप SIP या STP में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो स्टांप ड्यूटी देने के लिए तैयार रहिए। बता दें कि नए नियम के मुताबिक म्यूचुअल फंड खरीदने पर कुल निवेश का 0.005 फीसदी स्टांप ड्यूटी देनी होगी। आज यानी 1 जुलाई से अटल पेंशन योजना के नियमों में भी बदलाव हो रहा है। अगर आपके पास भी अटल पेंशन योजना है तो जान लीजिए कि आज से आपके लिए क्या बदलने वाला है। नए नियम के मुताबिक, 1 जुलाई से पेंशन योजना का प्रीमियम आपके खाते से अपने आप कटने लगेगा।
 
सर्विस टैक्स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश की गई 'सबका विश्वास योजना' का भुगतान की डेडलाइन 30 जून है। 1 जुलाई से आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। सबका विश्वास' स्कीम टैक्स विवाद की हर परेशानी का समाधान है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 जून के बाद वो इस स्कीम की MSMEs का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से कराया जा सकता है। सरकार ने बताया था कि यह रजिस्ट्रेशन MSMEs की तरफ से मुहैया की गई जानकारी के आधार पर ही होगा।
 
इसके लिए किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं होगी। जुलाई महीने के पहले दिन आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (HPCL, BPCL, IOC) ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder) की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 14.2 किलोग्राम वाले गैर-सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 1 रुपए प्रति सिलेंडर महंगा हो गया। अब नई कीमतें बढ़कर 594 रुपए पर आ गई है। अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम आज से बढ़ाए गए हैं।
 
कोलकाता में 4 रुपए, मुंबई में 3.50 रुपए और चेन्नई में 4 रुपए महंगा हो गया है। हालांकि, एक राहत की बात ये है कि 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। इससे पहले दिल्ली में जून महीने के दौरान 14.2 किलोग्राम वाले गैर-सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 11.50 रुपए प्रति सिलेंडर महंगा हो गया था। वहीं, मई में 162.50 रुपए तक सस्ता हुआ था।
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